भूदान यज्ञ बोर्ड के तीन प्रकरणों में सुनवाई 20 फरवरी को
शिवपुरी, 06 फरवरी 2019भूदान यज्ञ बोर्ड से प्रदाय किए गए भूमि के पट्टे को बगैर सक्षम अधिकारी की अनमुति के अवैध रूप से अंतरण करने के तीन प्रकरणों में अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 20 फरवरी 2019 को कार्यालय अपर कलेक्टर में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा तहसील बैराड ग्राम सांपरारा निवासी हरचरण पुत्र गजाधर को ग्राम नैरागढ़ में भूमि सर्वे क्रमांक-20/1 रकवा 0.41 हैक्टर का भू-दान पटटा प्रदाय किया गया था। जिसे सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से ग्राम सांपरारा निवसी काशीराम पुत्र लाडले के नाम करने एवं तहसील पोहरी ग्राम सांपरारा निवासी मंगला पुत्र सूफा कुम्हार को ग्राम नैनागढ़ में भूमि सर्वे क्रमांक-60 रकवा 2.09 हैक्टर का भू-दान पटटा प्रदाय किया गया था। जिसे सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से तहसील पोहरी ग्राम सांपरारा निवासी चैउ पुत्र प्यारे गडरिया के नाम किए जाने तथा रत्तु पुत्र सीता जाटव को ग्राम करई केरउ में भूमि सर्वे क्रमांक-447 रकवा 1.84 हैक्टर का भू-दान पटटा प्रदाय किया गया था। जिसे सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से ग्राम धौलागढ़ तहसील शिवपुरी निवासी लीला, महेश्वरी पुत्रीगण रत्तू जाटव के नाम किए जाने तथा उक्त तीनों प्रकरणों में म.प्र.भूदान यज्ञ अधिनियम 1968 की धारा 33 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अनावेदकगण अपना स्पष्टीकरण 20 फरवरी 2019 तक उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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