13 फरवरी 2019
सर्पदंश से मृत्यु होने पर परिजनों को 8 लाख की सहायता राशि स्वीकृत।
सर्पदंश से मृत्यु होने पर परिजनों को 8 लाख की सहायता राशि स्वीकृत।
शिवपुरी, 12 फरवरी 2019/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस श्री आशीष तिवारी ने सर्पदंश के दो प्रकरणों में मृतकों के परिजनों 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 की कंडिका 5(2) के तहत स्वीकृत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बदरवास के ग्राम सजाई निवासी मृतक पप्पू पुत्र धरयाव चिडार की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस पत्नि गुड्डी बाई को 4 लाख रूपए एवं तहसील बदरवास के ग्राम इंदार निवासी मृतक आनंद पुत्र कन्हैया गोस्वामी की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस माँ मुन्नीबाई पत्नि कन्हैया गोस्वामी को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

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