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धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण में की गई कार्यवाही


08 दुकान संचालको से 2400 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
शहडोल | 31-अगस्त-2019
 
    कलेक्टर श्री ललित दाहिमा के मार्गदर्षन में पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि डॉ0 राजेष पाण्डेय के नेतृत्व में राष्ट्रीय धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में गठित टीम ने भारत माता स्कूल, कॉनवेन्ट स्कूल, सरस्वती स्कूल, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज एवं महाविद्यालय छात्रावास के सामने में पान व गुटका विक्रेताओं के यहॉ औचक निरीक्षण व छापा डालकर कोट्टपा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उल्लंघन करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हे अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानांे, स्कूलों, अस्पतालांे, रेल्वे स्टेशन, पार्क आदि स्थानों में धूम्रपान करने तथा तम्बाकू उत्पाद एवं गुटका पाउच ना बेचने की समझाईस भी दी गई। जिला नोड़ल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि आज कुल 08 दुकानो में कार्यवाही की गई है तथा अर्थदण्ड की रसीद काट कर 2 हजार 400 रूपये की राशि वसूली गई, जिसे शासन के खाते में जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही सतत् जारी रहेगी। दुकान संचालको को कहा गया कि यदि आगे भी आपके द्वारा तम्बाकू उत्पाद एवं गुटका पाउच आदि का विक्रय सार्वजनिक स्थलो के पास किया जायेगा तो आपको 5 हजार का जुर्माना तथा 2 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। जिला धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण टीम में नोड़ल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव के अलावा फुड़ इंस्पेक्टर श्री बृजेश विश्वकर्मा, नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक महेश साहू सहित पुलिस विभाग के श्री लोधी एवं अहिरवार शामिल थे। जिला अस्पताल में भी सभी वार्डो में घूमकर गुटका, पाउच जब्त किया गया एवं सिविल सर्जन डॉ. उमेश नामदेव एवं पैथालॉजिस्ट डॉ. सुधा नामदेव ने बताया कि प्रतिदिन यह निरीक्षण किया जायेगा। गुटखा, पाउच, तम्बाकू आदि का सेवन अस्पताल में न किया जायें, इसके लिए सभी को समझाईस भी दी गई।

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