Music

BRACKING

Loading...

बलात्कार कर हत्या के बाद शव को चंबल में फेंकने वाले दरिंदे को उम्र कैद


ग्वालियर। नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के बाद शव को चंबल नदी में फेंकने वाले दरिंदे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायालय ने आरोपी गिर्राज पुत्र शोभरन सिंह बघेले निवासी ग्राम बरई थाना पनिहार को धारा ३०२, २०१ तथा पाक्सो एक्ट के अपराध में यह सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल छह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। आरोपी को अन्य अपराधों के लिए दस-दस साल व सात साल की सजा सुनाई गई।
अपहरण कर ले गया था आरोपी
फरियादी ने ६ मई १६ को माधौगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ३ मई १६ की दरम्यानी रात को वह अपने परिवार के साथ आंगन में सो रही थी तो उसकी पुत्री नहीं दिखी। आसपास तलाशा लेकिन वह नहीं मिली तब थाने में रिपोर्ट की। उसने बताया कि दो साल पहले उसके पति का निधन हो गया था। इस कारण वह घर के बाहर ही चाय व सब्जी का ठेला लगाती है। उसकी दुकान पर मोहल्ले का गिर्राज बघेले आता रहता था। उसे शक था कि गिर्राज ही उसकी लडक़ी को ले गया है। जांच में पता चला कि गिर्राज बघेले डम्पर पर ड्रायरी करता था। वह गिट्टी लेकर उत्तर प्रदेश जाता था। जांच में पता चला कि आरोपी गिर्राज इस लडक़ी को रात ११.३० बजे डम्पर में बैठाकर ले गया और उसने किसी को यह भी बताया था कि वह इस लडक़ी को मार देगा। पुलिस ने जब गिर्राज को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शादीशुदा है और वह लडक़ी उसे शादी करने के लिए दबाव डालती थी। इसलिए वह उसे अपने साथ ले गया और उसने बलात्कार के बाद उसे चंबल में फेंक दिया था। उसके कपड़े पत्थर से दबाकर रखना बताया जो उसने जब्त कराए थे। इस मामले में मृतक लडक़ी का शव बरामद नहीं हो सकता था।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ