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भू-अभिलेख की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने शुल्क निर्धारित -

भू-अभिलेख की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने शुल्क निर्धारित 

मण्डला | 25-फरवरी-2020

        कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिंता की धारा 256 के भाग-3 के अधीन बने राजस्व अभिलेख नियम 1959 में संशोधन अनुसार प्रतिलिपि प्रदाय किये जाने के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख को प्राधिकृत सेवा प्रदाता की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है। कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अनुबंधित सेवा प्रदाता में भोपाल ई-गवर्नेंस लिमिटेड द्वारा संचालित आईटी सेंटर एवं लोक सेवा केन्द्र के साथ-साथ एमपी ऑनलाईन लिमिटेड को भी प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है जिसके तहत् आम नागरिक 2 मार्च से वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम नागरिक आईटी सेंटर, लोक सेवा केन्द्र के साथ-साथ एमपी ऑनलाईन लिमिटेड से एक साला/5 साला, खसरा या खाता जमा बंदी, अधिकार अभिलेख खेवट के लिए प्रथम पृष्ठ 30 रूपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये में, वाजिब अल अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए प्रथम पृष्ठ 30 एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये में तथा ए-4 आकार में नक्शे की प्राप्ति के लिए प्रथम पृष्ठ 30 एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये में प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 

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