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जिले में धारा १४४ के तहत निषेधाज्ञा लागू

जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर राव ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले में कानून व शांति बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा की दृष्टि दण्ड संहिता १९७३ की धारा १४४ के तहत निषेधाज्ञा लागू की है यह ३० अप्रैल तक प्रभावशाली रहेगी जिला मजिस्टेट राव के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में जिले में कपितय समुदाह सदभाव बिगाडने एवं कानून व्यवस्था भंग करनेकी चेस्टा की जा सकती है जिससे लोक शांति को खतरा हो सकता है ।घटना व दुर्घटनाओं की पूर्ण संभावना बनी के संबंध में अवगत कराया गया है। इस अवधि में जिले में किसी भी सामाजिक ,राजनीतिक़ संगठन व आमजन सार्वजनिक स्थल व किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के जुलूस ,रैली ,धरना ,आमसभा किया जाना निषेध रहेगा ।।।

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