सीहोर। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक एसएस चौहान एडिशनल एसपी समीर यादव ने सोमवार 23 मार्च को सायं जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रभावशील किए गए लॉक-डाउन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 31 मार्च आदेश तक समूचे जिले में लॉक-डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर अजय गुप्ता ने लॉक-डाउन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि 31 मार्च आदेश तक जिले में रहेगे 1:00 बजे से 3:00 तक दूध फाल सब्जी राशन मेडिकल स्टोर पेट्रोल पंप गैस सिलेंडर एवं एटीएम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लॉक डाउन अवधि के दौरान दवा दुकानें एवं सभी अस्पताल खुले रहेंगे। आवश्यक दवाओं की होम डिलेवरी भी की जा सकेगी।
समस्त कार्यालय एवं शासकीय प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे।
समस्त कार्यालय एवं शासकीय प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे।
पालिकाओं की सीमा अन्तर्गत पेट्रोल पम्प बंद रहेंगे। शासकीय अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहन जिन पेट्रोल पम्पों से डीजल अथवा पेट्रोल प्राप्त करते हैं, उन पेट्रोल पम्पों को ऐसे वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल प्रदाय करने की अनुमति रहेगी।
विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। किसी भी नागरिकों को ऐसे आयोजन करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। अथराइज्ड गैस वितरण कम्पनियों को गैस सिलेण्डर की होम डिलेवरी करने की अनुमति रहेगी। बाजारों में समस्त दुकानें अथवा प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु अन्य जिलों में जाना हो उनको थाना कोतवाली से परमिशन लेनी होगी।
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