जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप प्रशासकीय समितियों के गठन हेतु जारी पूर्व के समस्त निर्देशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87(3)(ख) अनुसार प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जनपद पंचायत के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं जिला पंचायत के लिए संबंधित जिला कलेक्टर प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे।
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