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बिना अनुमति घर में घुसने वालों के खिलाफ 3 तरह की धाराओं में FIR दर्ज हो सकती है


किसी भी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती घुसना और सामान्य अत्याचार करना या अनिमिताएं करना एक दण्डिनीय अपराध है। आज अपन बात करेंगे कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे घर में जान से मारने, चोरी करने, या घर की महिला से छेड़छाड़ करने, नाबालिग लड़की से रेप करने आदि घोर उपहति वाले अपराध करने के आशय से घर मे जबरदस्ती घुस जाता है तो उस व्यक्ति पर किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 449, 450, 451 की परिभाषाएं:-


दण्ड का प्रावधान:-


उधारानुसार वाद-: मति उल्लाह शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दण्ड संहिता की धारा 449,450,451,454,तथा 457 के अधीन वर्धित दण्ड देने के लिए अपराध का वास्तव में घटित होना आवश्यक नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु करने के आशय से गृह अतिचार करता है लेकिन मृत्यु करने में सफल नहीं हो पाता है। तब भी उसे धारा 449 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। 

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