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त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही हेतु कार्यक्रम जारीशिवपुरी, 11 जून 2020/ प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव एवं नियंत्रण की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नवीन ग्राम पंचायतों के गठन की कार्रवाई 25 जून तक (परिसीमन एवं आरक्षण) की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।उपजिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसीमन, आरक्षण संबंधी कार्रवाई पूर्व में जारी निर्देशो के अनुसार सम्पन्न की जावेगी। 23 मार्च 2020 तक सम्पन्न की गई कार्यवाही के पश्चात की शेष कार्रवाई निर्धारित समय सारणी अनुसार 25 जून तक पूर्ण करके प्रतिवेदन 27 जून तक पंचायत राज संचालनालय भोपाल को भेेेजा जाएगा।जारी समय सारणी के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुक्रम में विघटित नगर परिषद क्षेत्र में नवीन ग्राम पंचायत के गठन, वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें नगर परिषद के विघटन से मुक्त ग्राम जिसके लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन/पुनर्गठन के लिए प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन (जनगणना 2011 के आधार पर) तथा प्रारंभिक प्रकाशन पर दावें, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा जा चुके हैं।इसी प्रकार नगर परिषद के विघटन से मुक्त ग्राम जिसके लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन/पुनर्गठन किए जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण 11 जून को और निराकरण उपरान्त धारा 3 एवं 125 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अन्तिम प्रकाशन 22 जून को किया जाएगा।नवीन ग्राम पचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन 15 जून को, दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जून रहेगी। इनके निराकरण की तिथि 22 जून रहेगी। नवीन ग्राम पंचायत के वार्डो के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण के उपरांत ग्राम पंचायत के वार्ड, उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डो की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 23 जून 2020 को किया जाएगा।जनपद एवं जिला पंचायत का कार्यक्रमनवीन ग्राम पंचायत के गठन उपरान्त जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा उनके क्षेत्र आदि का प्रारम्भिक प्रकाशन (केवल उन निर्वाचिन क्षेत्र के लिए जो नवीन ग्राम पंचायत के गठन से प्रभावित हुए है) 12 जून को, प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अतिम तिथि 19 जून और निराकरण करने की तिथि 20 जून रहेगी। इसके उपरांत उनके क्षेत्र का अन्तिम प्रकाशन तथा अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसचना का अंतिम प्रकाशन 22 जून को किया जाएगा।ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का कार्यक्रमनवीन गठित ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक प्रकाशन सूचना (जिसमें स्थान, तारीख, समय का उल्लेख होगा) 20 जून को, नवीन गठित ग्राम पंचायत के कारण जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की प्रारम्भिक सूचना (यदि कोई प्रभावित हुआ है) उसके आरक्षण (जिसमें स्थान, तारीख, समय का उल्लेख होगा) की तिथि 20 जून रहेगी। ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की कार्यवाही 25 जून को की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही हेतु कार्यक्रम जारीशिवपुरी, 11 जून 2020/ प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव एवं नियंत्रण की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नवीन ग्राम पंचायतों के गठन की कार्रवाई 25 जून तक (परिसीमन एवं आरक्षण) की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।उपजिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसीमन, आरक्षण संबंधी कार्रवाई पूर्व में जारी निर्देशो के अनुसार सम्पन्न की जावेगी। 23 मार्च 2020 तक सम्पन्न की गई कार्यवाही के पश्चात की शेष कार्रवाई निर्धारित समय सारणी अनुसार 25 जून तक पूर्ण करके प्रतिवेदन 27 जून तक पंचायत राज संचालनालय भोपाल को भेेेजा जाएगा।जारी समय सारणी के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुक्रम में विघटित नगर परिषद क्षेत्र में नवीन ग्राम पंचायत के गठन, वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें नगर परिषद के विघटन से मुक्त ग्राम जिसके लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन/पुनर्गठन के लिए प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन (जनगणना 2011 के आधार पर) तथा प्रारंभिक प्रकाशन पर दावें, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा जा चुके हैं।इसी प्रकार नगर परिषद के विघटन से मुक्त ग्राम जिसके लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन/पुनर्गठन किए जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण 11 जून को और निराकरण उपरान्त धारा 3 एवं 125 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अन्तिम प्रकाशन 22 जून को किया जाएगा।नवीन ग्राम पचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन 15 जून को, दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जून रहेगी। इनके निराकरण की तिथि 22 जून रहेगी। नवीन ग्राम पंचायत के वार्डो के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण के उपरांत ग्राम पंचायत के वार्ड, उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डो की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 23 जून 2020 को किया जाएगा।जनपद एवं जिला पंचायत का कार्यक्रमनवीन ग्राम पंचायत के गठन उपरान्त जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा उनके क्षेत्र आदि का प्रारम्भिक प्रकाशन (केवल उन निर्वाचिन क्षेत्र के लिए जो नवीन ग्राम पंचायत के गठन से प्रभावित हुए है) 12 जून को, प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अतिम तिथि 19 जून और निराकरण करने की तिथि 20 जून रहेगी। इसके उपरांत उनके क्षेत्र का अन्तिम प्रकाशन तथा अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसचना का अंतिम प्रकाशन 22 जून को किया जाएगा।ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का कार्यक्रमनवीन गठित ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक प्रकाशन सूचना (जिसमें स्थान, तारीख, समय का उल्लेख होगा) 20 जून को, नवीन गठित ग्राम पंचायत के कारण जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की प्रारम्भिक सूचना (यदि कोई प्रभावित हुआ है) उसके आरक्षण (जिसमें स्थान, तारीख, समय का उल्लेख होगा) की तिथि 20 जून रहेगी। ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की कार्यवाही 25 जून को की जाएगी।
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