
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजनीतिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया गया। कोर्ट से निवेदन किया गया है कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ धारा 177, 181, 182, 281, 420, 465, 471, 120 बी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमे की सुनवाई की जाए। यदि कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई शुरू कर दी तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता ( जिसे स्थानीय भाषा में सांसदी कहते हैं) खतरे में पड़ जाएगी।
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