प्राचार्यों की वेतनवृद्धि पर रोक मामले में आयुक्त लोकशिक्षण को हाईकोर्ट का नोटिस, क्रियान्वयन पर स्टे
मंगलवार, जुलाई 21, 2020
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जबलपुर। जैसा कि विदित है मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को उनके विद्यालय के परीक्षा परिणाम के न्यून रहने को लेकर, संबंधित प्राचार्यों के विरुद्ध, असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने जैसा, माइनर पनिशमेंट, आयुक्त लोकशिक्षण, भोपाल द्वारा अधिरोपित किया गया था।
इसी क्रम में, श्रीमती सुनीता जैन, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल, ग्वालटोली, जिला सीहोर के विद्यालय का परीक्षा परिणाम कथित रूप से 30 प्रतिशत ,वर्ष 2018-19 में रहा। जबकि, राज्य का औसत परिणाम 62.05 रहा है। इस आधार पर की, विद्यालय के न्यून परीक्षा परिणाम के कारण, प्रदेश का परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ तथा स्कूल शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई, आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल द्वारा, श्रीमती सुनीता जैन के विरुद्ध , मध्यप्रदेश सिविल सेवा( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम1966 के नियम 16 के तहत , असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धियां रोकने का आदेश दिनांक 19/12/19 को जारी किया गया था।
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