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दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने पहुंचाया सलाखों के पीछे



जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने दुष्कर्म के आरोपी रामवीर उर्फ कल्लू गुर्जर का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई।
शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया  कि घटना दिनांक 16.08.2020 को थाना मायापुर ने आरोपी रामबीर उर्फ कल्लू गुर्जर पुत्र संग्राम गुर्जर उम्र 18 साल 16 माह निवासी ग्राम चिन्नोदी टपरियन, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178 /20 धारा 376,506 IPC 3/4 पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय पिछोर के समक्ष पेश पेश किया। उक्त आरोपी ने नाबालिक फरियादिया के साथ बुरा काम (बलात्कार) किया  एवं पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।  इस अपराध को अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने गंभीर एवं घिनोना  बताते हुए माननीय न्यायालय से उक्त आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का निवेदन किया जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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