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बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।


द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश( विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट)
ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संतोष मेहतर निवासी
 बदरवास का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश
 दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  जिला अभियोजन अधिकारी
 श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।                                                    शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि आरोपी के
 विरुद्ध बदरवास अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 376, 506 भादवि एवं 3/4
 पोक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से आज
 दिनांक 06/08/2020 को जमानती आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष
पेश किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी ने
आरोपी के जमानत आवेदन पर  विरोध जताते हुए उसे निरस्त किए जाने
 का निवेदन किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी संतोष
मेहतर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।                                                                         राजवीर सिंह यादव।                              

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