शिवपुरी।
भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सावजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही खडिया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चि-ति कर विरूपित करने पर जुर्माने से दंडनीय होगा।विधानसभा उपचुनाव के लिए कलेक्टर अक्षय सिंह ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं जिसके तहत किसी भी शासकीय परिसर भवन दीवार पानी की टंकी आदि पर लिखावट, पोस्ट चिपकाना कट.आउट बैनर होर्डिग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्ना राजनैतिक दल या चुनाव लडे वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियों द्वारा किसी भी शासकीय अशासकीय संपत्ति को सबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरुपित किया जाता है तो संबंधित विभाग व भवन स्वामी के द्वारा संपत्ति विरूपण हेतु थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर धारा 188 व सपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज करायी जाए।

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