शिवपुरी - दिनांक 24.07.2020 को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पोहरी न्यायालय द्वारा अनावेदक बंटी उर्फ कमलसिंह पुत्र गोबिंद सिंह राजावत निवासी गल्थुनी के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 73/20 धारा 107/116(3) जा.फौ. में पेश किया गया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पेाहरी द्वारा अनावेदक बंटी उर्फ कमलसिंह को 50000 रू का सशर्त बांड भरवाकर आगे से झगड़ा न करने हेतु पाबंद किया गया। आज दिनांक को बंटी उर्फ कमलसिंह पुत्र गोबिंद सिंह राजावत द्वारा पूर्व में भरे हुए बंधपत्र का उल्लंघन करते हुए पुनः झगड़ा किया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 12.10.20 को थाना छर्च पर हुई, पुलिस थाना प्रभारी छर्च उनि. राजेन्द्र शर्मा द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पोहरी न्यायालय के समक्ष धारा 122 जा.फौ. का परिबाद पेश कर अनुरोध किया, उक्त अनावेदन द्वारा पूर्व में भरे गए बंधपत्र का उल्लंघन किया है, जिस पर से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पोहरी न्यायालय द्वारा आरोपी बंटी उर्फ कमलसिंह पुत्र गोबिंद सिंह राजावत निवासी गल्थुनी को गिरफ्तार किया जाकर धारा 122 में न्यायालय में पेश किया गया है। जहां से आरोपी को बंधपत्र का उल्लंघन करने के आरोपी में न्यायालय द्वारा जेल बारंट बनाया गया, जिस पर से पुलिस थाना छर्च टीम द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
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