श्योपुर -----
पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय ने मप्र पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमाक 80-बी(1) मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एक अपराधी को बंदी करवाने के लिए सही सूचना देने वाले व्यक्ति को 02 हजार रूपयें का ईनाम दिया जावेगा।
जारी आदेश के अनुसार अपराधी सतीश पुत्र छोटे धाकड निवासी पार्वती बडौदा थाना विजयपुर के विरूद्ध थाना विजयपुर में अपराध क्रमांक 213/20 धारा 324, 323, 294, 506, 147, 148, 14, 9 इजाफा 325, 326 भादवि के अंतर्गत पंजीवद्ध है। इस अपराधी को बंदी बनवाने एवं सूचना देने वाले व्यक्ति को 02 हजार रूपये का ईनाम दिया जावेगा।

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