81 दिन से गायब नाबालिग को ढूंढने के मामले में हाई कोर्ट ने ग्वालियर एसपी अमित सांघी को शपथ पत्र पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। नाबालिग के पिता नवाब सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, बेटी के गायब होने पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत की गई।
इसमें स्पष्ट रूप से अपहरण करने की जानकारी भी दी गई।लेकिन पुलिस ने इसको ध्यान में रखते हुए प्रकरण दर्ज नहीं किया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता रोहित मिश्रा ने जवाब पेश करने और नाबालिग को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
एडवोकेट हर्षद बहिरानी ने बताया कि 28 अक्टूबर से नवाब सिंह की बेटी गायब है। इसकी शिकायत पुलिस थाना जनकगंज में की गई। जिसमें हरदीप सिंह और रंजीत सिंह निवासी चीनौर पर अपहरण करने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी ग्वालियर से भी की गई। इसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया। इसको लेकर हाई कोर्ट ने एसपी से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है

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