| - |
| श्योपुर |
कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्योपुर जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थिति के संदर्भ में सोशल मीडिया पर किये जाने वाले संदेश/चित्र/वीडियो/ऑडियो/अफवाहें/उत्तेजक भाषण/दुष्प्रेरण, जिनसे सामाजिक ताने-बाने तोड़ने, किसी वर्ग समुदाय के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित होने की संभावना व मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 सहपठित मप्र लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम 2019, महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों वर्णित रोग, महामारी संक्रामक बीमारियों आदि के सबंध में भ्रामक एवं दुष्प्रचार के प्रसारण व उन पर प्रतिक्रिया एवं विपरीत प्रतिक्रिया करना प्रतिबंधित किये जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला श्योपुर अतंर्गत सोशल मीडिया जैसे वाट्सऐप, फेसबुक, एसएमएस, ट्विटर आदि के माध्यम से ऐसे सभी आपत्तिजनक संदेश/चित्र/वीडियो/ऑडियो/अफवाहें/उत्तेजक भाषण/दुष्प्रेरण, जिनसे सामाजिक ताने-बाने तोड़ने, किसी वर्ग समुदाय के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित होने की आशंका हो, के प्रसारण व उन पर प्रतिक्रिया एवं विपरीत प्रतिक्रिया करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त जन-सामान्य की जान-माल की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन-सामान्य व इससे संबंधित पक्षों को उक्त आदेश की तामील व्यक्तिशः कराई जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

0 टिप्पणियाँ