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पवा वाटर फाॅल एवं केदारेश्वर महादेव दर्शनीय स्थल पर आमजन का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित



शिवपुरी,  अनुविभागीय दण्डाधिकारी पोहरी श्री जे.पी.गुप्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तहसील पोहरी अंतर्गत आने वाले पवा वाटर फॉल एवं केदारेश्वर महादेव दर्शनीय स्थल पर जनसामान्य का आना-जाना प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंधित आदेश 31 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के तहत तहसील पोहरी एवं कोलारस की सीमा पर एक प्राकृतिक पवा वाटर फॉल स्थित है जिसको देखने हेतु तहसील शिवपुरी, पोहरी, कोलारस एवं अन्य दूरदराज के क्षेत्रों से लोग आते-जाते है। उक्त पवा वाटर फॉल पहाड़ियों से घिरा होने से बारिश का पानी बहुत तेजी से बढता है जिसमें लोग फंस जाते है। पूर्व में पवा वाटर फॉल पर नदी के पानी में एक लड़के की डूबने से मृत्यु हो गई थी एवं तहसील पोहरी में केदारेश्वर एवं प्राचीन प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है जिस पर लोग दर्शन करने हेतु नदी को पार करके जाते है ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। इस वर्ष भी मानसून के मौसम में बड़ी संख्या में पवा वाटर फॉल एवं केदारेश्वर दर्शनीय स्थल पर पर्यटकों के आने की संभावना है। जन-धन हानि को रोकने के लिए एवं इस प्रकार की किसी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए ऐसे असुरक्षित स्थलों पर धारा-144 जा.फौ. के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है।

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