Music

BRACKING

Loading...

आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी, आयोग करेगा सुनवाई

 



सूचना का अधिकार कानून के तहत नगर पालिका ने 15 आवेदनों में नालों और पार्क संबंधी जानकारी नहीं दी। इसलिए उक्त 15 प्रकरणों में सूचना आयोग में एक अपील कर दी। आयोग ने उक्त प्रकरणों में सुनवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका शिवपुरी द्वारा ना तो संबंधित नालों और पार्क संबंधी जानकारी मांगी थी। लेकिन नगर पालिका द्वारा समय पर जानकारी नहीं दी गई।

एडवोकेट अभय जैन ने मप्र राज्य सूचना आयोग में 15 प्रकरणों में द्वितीय अपील प्रकरण भेजा था। आयोग ने इन सभी अपील को दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी है। इन सभी अपील प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा आरटीआई आवेदनों की समस्त जानकारी नि:शुल्क चाही गई है। साथ ही धारा 20 के तहत सीएमओ, लोक सूचना अधिकारी पर प्रत्येक प्रकरण में 25 हजार का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश चाहे गए हैं। 12 जुलाई को ए-5497 जो अवैध कॉलोनी की जानकारी से संबंधित है उसकी सुनवाई में सीएमओ द्वारा उपस्थित न होने जवाब पेश न करने पर दंडात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। नाला सफाई संबंधित मामले की सुनवाई जुलाई को रखी है।

दरअसल एक साल पहले नाले की सफाई, डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट, केबल घोटाले, ट्री-गार्ड घोटाला से संबंधित दस्तावेज, मैरिज गार्डन, विवाह स्थल पंजीयन से संबंधित अनुज्ञा पत्र, नाला सफाई के खर्च दस्तावेज, पार्को में खर्च दस्तावेज, हाथ से मैला उठाने के प्रतिषेध अधिनियम रिकॉर्ड, कोलोनाइज़र्स/बिल्डर्स सूची जानकारी लेने के लिए आरटीआई आवेदन लगाए थे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ