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शिवपुरी : नेशनल लोक अदालत में संपत्ति, जल कर व अन्य करों के प्रकरणों पर नियमानुसार मिलेगी छूट, अन्य राज्य से 10वीं उत्तीर्ण छात्रों की अंकसूची जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त



शिवपुरी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर के निर्देशानुसार 11 सितम्बर, 2021 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर/जल कर व अन्य करों के प्रकरण, जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा मुकदमापूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान जाएगी।

जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को सम्पत्ति कर/जल कर के अधिभार (सरचार्ज) में नियम व शर्तों के अनुसार 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे पक्षकार जोकि सम्पत्तिकर तथा जलकर के प्रकरणों में प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा छूट के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, शिवपुरी में सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस किये जाने का प्रावधान है।

शिवपुरी,  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के छात्रों के कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण अंक और प्रमाणित अंकसूची को ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गयी है। इसके पूर्व यह तिथि 7 अगस्त 2021 थी। मण्डल ने छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रमाणित अंकसूची को संभागीय कार्यालय में जमा करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है।  निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 के पश्चात किसी भी छात्र के दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जायेंगे और इनकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। साथ ही सभी संभागीय अधिकारियों को ऐसे सभी प्रकरणों के अंकों का सत्यापन और पात्रता की ऑनलाईन पुष्टि 2 सितंबर 2021 तक करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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