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व्यापमं कांड : नाबालिग आरोपी दो साल तक रहेगा निगरानी में, 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा

 


व्यापमं कांड के एक मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को दो साल तक निगरानी में रखने और दस हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2012 आरक्षक भर्ती परीक्षा का है। 16 सितंबर 2013 को नाबालिग आरोपी को कंपू पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 15 सितंबर को जिस सॉल्वर को आरक्षक भर्ती परीक्षा देते पकड़ा गया है, उसका परिचित बस स्टैंड पर रुका हुआ है। पुलिस जब बस स्टैंड पर पहुंची तो नाबालिग उन्हें मुसाफिर खाने में रुका हुआ मिला। उसकी जेब से 55 हजार रुपए भी मिले थे।

हालांकि, बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग अलीगढ़ का रहने वाला है और ग्वालियर घूमने के लिए आया है। हालांकि, बोर्ड ने बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज कर दिया और नाबालिग को 2 साल तक निगरानी में रहने का आदेश दिया। इस अवधि में नाबालिग, परिवीक्षा अधिकारी के संपर्क में रहेगा। वर्तमान में वह आगरा में नौकरी कर रहा है।

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