जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया। जिसके तहत जिला शिवपुरी में दर्ज समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ 23 फरवरी 2022 तक के लिये निलंबित की गयी हैं। समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में 12 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा करने के आदेश जारी किया गया था। जिले की सीमा में उक्त अवधि में शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गयी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश शुक्ला ने बताया कि यह आदेश संपूर्ण जिले के लिए लागू किया गया है इसमें ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। |
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