शिवपुरी के न्यायाधीश राधाकिशन मालवी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवपुरी द्वारा वि.स.प्र.क्र. 4/2017 मे आरोपी कप्तान सिंह राणा तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक थाना पिछोर को पांच हजार की रिश्वत कांड में रंगों हाथों पकड्ने पर आरोपी को.नि.अधि. की धारा 7 मे 3 साल के सश्रम कारावास और 5000/रु. अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)डी/13(2) मे 5 साल के सश्रम कारावास और 7000/रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी कर्ता- हजारीलाल बैरवा अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी (म.प्र.) ने की।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी महेन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 1/7/2016 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उनकी अल्टो कार से दिनांक 19/6/2016 को एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक महिला की म़त्यु हो गयी थी उक्त मामले में थाना पिछोर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कप्तान सिंह राणा द्वारा अल्टो कार के ड्रायवर को जमानत पर छोड्ने् के एवज में 25000/-रूपये की मांग की गई। आवेदक महेन्द्र शर्मा के आवेदन पर से कार्यवाही करते हुये दिनांक 4/7/2016 को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने कप्तान सिंह राधा को 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेेते हुये रंगों हाथों पकड् लिया। बाद में चालान न्यायालय मेंं प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात निर्णय पारित किया।
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