मध्य प्रदेश के बालाघाट, जिले में पूर्व से आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा संविदा पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं लोक शिक्षण आयुक्त, भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 10/12/2021 जारी कर एमपीकॉन लिमिटेड द्वारा नए संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स कर भर्ती करने के आदेश जारी कर दिये गए थे। पूर्व से कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं मात्र 31/12/2021 तक लेने की निर्देश थे, अर्थात 31/12/21 को सेवाएं समाप्त हो रही थीं
बालाघाट जिले में पूर्व से संविदा पर आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री आपरेटर्स श्री संतोष पिछोडे एवं अन्य के पद की सेवाएं दिनांक 31/12/2021 को समाप्त करने करने के आदेश लोकशिक्षण आयुक्त भोपाल द्वारा किये गए थे एवं नवीन नियुक्तियों का कार्य एमपीकॉन लिमिटेड को सौपा गया था।
लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल के आदेश दिनांक 10/12/2021 से पीड़ित होकर कर्मचारियों ने हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के पैरोकार वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि पुराने आउटसोर्सिंग से नियुक्त संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा से बाहर नही होंगे। हाई कोर्ट ने दिनांक 1 फरवरी 2022 को उन्हें सेवा से बाहर करने पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि पुराने संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाकर नए संविदा को नियुक्त करना विधि विरुद्ध है। हाई कोर्ट जबलपुर, डबल बेंच ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को बाहर करने के आदेश पर रोक लगाते हुए, सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल, एमपी कॉन लिमिटेड भोपाल से जबाब तलब किया है।
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