न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रूपम तोमर ने दी ग्रामीणों को कानूनी जानकारी
शिवपुरी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में आज शनिवार को ग्राम विलूपुरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने की।
इस अवसर पर श्रीमती रूपम तोमर ने मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रतिकर हेतु आवेदन दे सकता है जिसमें निम्न क्षति जैसे जीवन की हानि /हत्या, भ्रूण की हानि या क्षति, शरीर में 100% स्थाई निशक्ततता होने पर, शरीर में स्थाई निस्क्ता 40% से अधिक होने पर, महिला की प्रजनन क्षमता की स्थाई क्षति, बलात्कार को छोड़कर अन्य आपराधिक घटना में, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्यक्रिया, सामूहिक बलात्कार अवश्य बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, एसिड अटैक से कुरूपता 40% से अधिक होने पर एसिड अटैक से कुरूपता 40% से कम होने पर प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने उपस्थित लोगों को निशुल्क विधिक सहायता योजना नेशनल लोक अदालत महिला बाल सुरक्षा इकाई विवाद विहीन ग्राम योजना मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए विधिक सेवा योजना, आदिवासियों के अधिकारों संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।

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