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उर्वरक अमानक पाए जाने पर विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबंध



शिवपुरी,  जिले में इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पाे. लिमि. पारादीप जगतसिंहपुर उड़ीसा उर्वरक प्रदायक संस्था का उत्पाद प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में जनता एग्रो एजेंसी नवग्रह मंदिर के सामने कमलागंज से उर्वरक एपीएस अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20ः20ः0.13) का नमूना लिया गया था। जो प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस लॉट के उर्वरक का जिले में विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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