लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाना है जिसमें लापरवाही पर कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर पेनल्टी लगाई गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज सीमांकन के प्रकरण में समय पर निराकरण न करने के कारण नायब तहसीलदार शिवपुरी प्रतिभा पांडे, नायब तहसीलदार मुहारीकला खनियाधाना रामनरेश आर्य और खनियाधाना के ग्राम अछरोनी हल्का पटवारी गौरव पटेरिया, ग्राम जुंगीपुर पिछोर के पटवारी शैलेंद्र चुंगेल, और सतनवाड़ा के आवेदन समय सीमा में निराकरण न होने पर पटवारी कमलेश साहू, विक्रम रावत, माला दुबे, मोहिनी बागवार, मीनू अग्रवाल और पटवारी बृजेश भारद्वाज पर पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा नगर परिषद रन्नोद में मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र के प्रकरण में सीएमओ मयूर वाहने द्वारा समय सीमा में निराकरण न करने पर जुर्माना अधिरोपित किया है।इसके अलावा नायब तहसीलदार सतनवाड़ा अनिल धाकड़ और तहसीलदार पिछोर शिवशंकर सिंह गुर्जर को भी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि लोक सेवा के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। जिस स्तर पर भी लापरवाही बरती जाएगी, संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही होगी।
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