Music

BRACKING

Loading...

SHIVPURI NEWS : सहकारी बैंक के बकाया कालातीत ऋण की बसूली हेतु कलेक्टर ने दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश

 


जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से लिए गए कालातीत ऋण की वसूली को लेकर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्रभावी एवं सख्त निर्देश जारी किए हैं।कलेक्टर द्वारा 864 बड़े बकायादार कालातीत ऋणी सदस्यो पर बकाया राशि 14.62 करोड़ की वसूली हेतु क्रिस योजना के माध्यम से संबंधित तहसीलदारो को आवंटित कर ऋणो की वसूली सख्ती से किये जाने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जिले के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कुल 200 कर्मचारियों पर राशि 1.23 करोड़ की ऋण राशि की वसूली हेतु विभागवार विभाग प्रमुखो को पत्र जारी कर संबंधित कर्मचारियों से बकाया राशि जमा करवाने हेतु अवगत कराया गया। जिसमें 15 दिवस की समयावधि उपरांत उनके मासिक वेतन से कटोत्रा कर ऋण राशि समिति / बैंक में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।इसके साथ ही 462 शस्त्रधारी कालातीत बकायादार कृषकों से राशि रूपये 3.43 करोड़ की बसूली हेतु अपर कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा सभी शस्त्रधारी बकायेदारों को राशि जमा कराये जाने हेतु 15 दिवस का समय सीमा निर्धारित की गयी है तदोपरांत उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाने की कठोर कार्यवाही की जाएगी।बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा विगत 07 दिवस में पैक्स समितियों के माध्यम से 300.00 लाख का कृषि ऋण वितरण अंतर्गत खाद/नगदी के रूप में जिले के किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ