शिवपुरी में लोक अदालत: सड़क हादसे में मारे गए तीन भाई-बहनों को मिला 78 लाख का मुआवजा, बिजली बिल की समस्याएं भी आईं सामने
शिवपुरी जिला मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े 54 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें मृतकों के परिजनों को कुल 3 करोड़ 2 लाख 20 हजार रुपए की बीमा राशि सुपुर्द की गई।
तीन भाई-बहनों के परिवार को मिला 78 लाख का मुआवजा -
लोक अदालत में एक अहम फैसला सामने आया, जिसमें सड़क हादसे में जान गंवाने वाले न्यायालय कर्मचारी अंकित राय (28), उनके चचेरे भाई सत्यम राय (20) और बहन वैष्णवी राय (18) के परिवार को बीमा कंपनी द्वारा 78 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।
एडवोकेट मनीष मित्तल ने बताया कि यह हादसा 23 मार्च 2025 को करैरा थाना क्षेत्र के एनएच-27 महुअर पुल पर हुआ था। रॉन्ग साइड से आ रहे तीन पहिया लोडिंग वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीनों की मौत हो गई थी।
लोक अदालत में बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में अंकित राय को 50 लाख रुपए, सत्यम राय को 15 लाख रुपए, वैष्णवी राय को 13 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया।
बिजली बिलों से परेशान ग्रामीणों ने लगाई गुहार -
लोक अदालत में बिजली बिलों से परेशान ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कई लोगों ने शिकायत की कि उनके पास न तो खेत हैं और न ही बिजली कनेक्शन, इसके बावजूद उन्हें नोटिस जारी कर हजारों रुपए का बिल थमा दिया गया है।
मोहनगढ़ के ब्रजेश ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार पालता है, उसके पास जमीन नहीं है, फिर भी 26 हजार रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया।
दीगोद के रामवीर यादव ने कहा कि उनके पास न खेत है और न ही कनेक्शन, फिर भी 19 हजार रुपए जमा कराने का नोटिस मिला है।
बैराड के महेश सिंघल ने बताया कि उनके घरेलू कनेक्शन का बिल पहले 61,506 रुपए था, लेकिन निपटारे के प्रयास के बाद भी विभाग अब उनसे 88,298 रुपए की मांग कर रहा है।



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