कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी और लक्ष्यपूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी मोतीलाल अहिरवार सहित राजस्व, आदिम जाति कल्याण, खाद्य, ई-गवर्नेंस, एनआईसी के अधिकारी, ऑयल कंपनियों एवं समस्त गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों उपस्थित रहे।कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को सार्वजनिक स्थलों पर बैनर एवं पोस्टर लगवाने तथा नए गैस कनेक्शन हेतु आवश्यक फार्म हिन्दी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त करते समय शासन द्वारा निर्धारित दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक एवं स्वयं का प्रमाणीकरण इत्यादि प्रस्तुत किए जाएं। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता के कारण किसी आवेदक का फार्म या ई-केवाईसी रोका न जाए।
कलेक्टर चौधरी ने कहा कि योजना के तहत सभी पात्र परिवारों की सूची तैयार करने के लिए संबंधित गैस एजेंसियों को अधिकृत किया जाए। ग्राम सचिवों को निर्देशित किया कि वे पात्र हितग्राहियों के भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराएं। योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगी तथा उज्ज्वला 2.0 के शेष पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में वर्तमान में कुल 2,87,663 गैस कनेक्शनधारी हैं। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को अधिकृत किया गया है ताकि योजना की प्रगति सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में बताया गया कि पात्र परिवार वे होंगे जिनकी परिवार की मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक न हो, वह व्यावसायिक करदाता न हो, आयकर न देता हो, परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो, परिवार के पास शासकीय पंजीकृत गैर कृषि उद्यम न हो, परिवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50 हजार से अधिक न हो, सिंचाई के साधन के साथ सिंचित भूमि की धारिता 2.5 एकड़ से अधिक न हो, पांच एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो जिसमें दो या दो से अधिक मौसमी फसलें न लेता हो, एक सिंचाई साधन के साथ 7.5 एकड़ से कम भूमि धारण करता हो, किसी शासकीय योजना के तहत प्राप्त घर को छोड 30 स्क्वायर मीटर से अधिक कारपेट एरिया का घर न हो, परिवार पर 3/4 पहिये का वाहन न हो/ फिशिंग बोट न हो, परिवार के पास मैकेनाइज्ड 3/4 व्हीलर कृषि यंत्र न हों, परिवार में पूर्व से एल.पी.जी. गैस कनेक्शन नहीं है, वे आवेदन कर सकेंगे।

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