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पानी में डूबकर मृत्यु होने पर परिजनों को 12 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

13 फरवरी 2019
पानी में डूबकर मृत्यु होने पर परिजनों को 12 लाख की सहायता राशि स्वीकृत
शिवपुरी, 13 फरवरी 2019 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस श्री आशीष तिवारी ने पानी में डूबकर मृत्यु होने के तीन प्रकरणों में मृतकों के परिजनों 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 की कंडिका पांच(1)(2-क) के तहत स्वीकृत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कोलारस के ग्राम राजापुरा निवासी मृतिका सोनम पुत्री राजू कुशवाह की गुंजारी नदी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस पिता राजू पुत्र रामजीलाल कुशवाह को 4 लाख रूपए, तहसील बदरवास ग्राम मगरौरा निवासी मृतक कोकसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव की मगरौरा के नाले में डूबने से मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस पत्नि मायाबाई को 4 लाख रूपए एवं तहसील बदरवास ग्राम खिरिया निवासी मृतक दिमानसिंह पुत्र समरथसिंह काछी की कुऐं में डूबने से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस दोनों पुत्र गिरधारी एवं पर्वतसिंह को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

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