प्रदेश सहित जिले में भी नागरिकों को राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो, इसके लिए जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में 16 फरवरी 2019 को प्रातः 11 बजे से राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने 16 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व लोक अदालतों की तैयारियां एवं व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने राज्य सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राजस्व लोक अदालतों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। यह सुनिश्चित करें, और राजस्व लोक अदालतों में आने वाले पक्षकारों के लिए मूलभूत सुविधाए आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि आयोजित राजस्व लोक अदालत के माध्यम से अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरआरसी बसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने 16 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व लोक अदालतों की तैयारियां एवं व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने राज्य सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राजस्व लोक अदालतों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। यह सुनिश्चित करें, और राजस्व लोक अदालतों में आने वाले पक्षकारों के लिए मूलभूत सुविधाए आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि आयोजित राजस्व लोक अदालत के माध्यम से अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरआरसी बसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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