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CORONA ALERT : ग्वालियर SP का आदेश, कोरोना मरीज की जानकारी छुपाई तो होगी FIR


ग्वालियर. कोरोना को हराने के लिए ग्वालियर एसपी ने नया आदेश दिया है। इस आदेश साफ शब्दों में कहा गया है कि जिस किसी व्यक्ति ने कोरोना का मरीज घर में होने की जानकारी प्रशासन से छुपाई तो उसके खिलाफ आईपीसी धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। संबंधित व्यक्ति के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए केस लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। सभी लोग कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आए हैं जो विदेश से आया है या कहीं ऐसी जगह से आया है जहां कोरोना का असर रहा है।
ग्वालियर में लॉकडाउन की कसावट को रविवारो को थोड़ी ढील गई तो फिर वहीं हाल हुआ की लोगों की भीड़ लगने लगी दुकानों और शहरवासी सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। भीड़ भाड़ वाले इलाको में जाने के बाद भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस बार-बार लोगों को घरों में ही बने रहने की हिदायत दे रही है। जरूरी काम होने पर पूरी प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलने की परनीशन है जरूरी सामान खरीदी कर सकें। तय समय सीमा के बाद भी कोई सडक़ों पर नजर आ रहा है तो पुलिस उसे वहीं सजा रही है। बीच सडक़़ मुर्गा भी बना रही है।
एसपी के आदेश में यह लिखा है
देशहित में बीमारी छुपाएं नहीं कोई भी संदिग्ध इस बीमारी से ग्रसित हो तो तुरंत सम्पर्क करें। अगर कोई आइसोलेशन का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना हेल्पलाइन नं. 07512646605/6/7/8

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