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भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है शिक्षा विभाग :: बसंत चतुर्वेदी

 


छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव शिक्षा व संचालक लोक- शिक्षण को पत्र लिखकर 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार एल बी संवर्ग के शिक्षकों को भी पदोन्नति करने की मांग की है .2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग भी सम्मिलित है एल बी संवर्ग के पदोन्नति हेतु अलग पद के व्यवस्था पदोन्नति नियम है पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का शिक्षकीय अनुभव उल्लेखित है शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एल बी संवर्ग को है भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों का संविलियन हेतु एल बी संवर्ग के शिक्षकों के बीच भेदभाव उत्पन्न ना हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे. उनका कहना है कि शिक्षा विभाग भेदभाव कर रहा है उनके लिए पद निर्धारित है फिर इस संवर्ग को पदोन्नति से वंचित क्यों रखा जा रहा है? शिक्षा विभाग द्वारा ई, टी व एल बी संवर्ग हेतु नियम के अनुसार पदोन्नति हेतु पद अलग-अलग संसूचित नहीं किया गया है. 5 मार्च 2019 के नियमानुसार सभी संवर्ग को पदोन्नति प्रक्रिया साथ-साथ पूर्ण करने की मांग की गई है।*

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