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जेपी अस्‍पताल के सिविल सर्जन पर 5000 रुपये का जुर्माना

 


 

भोपाल राजधानी में दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र का डिजिटलाइजेशन का काम जारी है। इसके लिए लोक सेवा केंद्र के माध्‍यम से आवेदन किया जाता है। आवेदन के 15 दिन के अंदर डिजिटल दिव्‍यांग प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाना चाहिए, लेकिन जेपी अस्‍पताल के सिविल सर्जन आरके श्रीवास्‍तव ने 26 दिन के बाद भी अपनी जिम्‍मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इनकी इस उदासीनता के चलते लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्‍टर अविनाश लवानिया ने सिविल सर्जन पर 5000 रुपये का जुर्मान लगाया है। वहीं इस तरह की उदासीनता दोबारा न करने को लेकर शोकाज नोटिस भी जारी किया है।

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