Music

BRACKING

Loading...

आरोपित की जमानत पर टली बहस

 


इंदौर,  हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपित की जमानत याचिका पर बुधवार को सेशन कोर्ट में बहस होना थी लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से टल गई। अब कोर्ट इस मामले में 28 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इसके बाद ही तय होगा कि आरोपित को जमानत मिलेगी या फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

हनी ट्रैप मामले के सभी आरोपित करीब डेढ़ साल से जेल में हैं। इन्हीं आरोपितों में से एक ने जिला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में कहा है कि मालमे में चालान प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगने की आशंका है। आरोपित के कहीं भागने की आशंका भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। आरोपित की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट यावर खान ने बताया कि बुधवार को स्पेशल जज रेणुका कंचन के समक्ष जमानत पर बहस होना थी लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से टल गई। अब कोर्ट 28 दिसंबर को मामले में सुनवाई करेगी।

यह है हनी ट्रैप मामला

नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले पलासिया पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ महिलाएं उसे अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर उसे ब्लेकमेल कर रही हैं। ये महिलाएं उससे तीन करोड़ रुपये मांग रही हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये महिलाएं ब्लेकमेल की रकम की पहली किस्त 50 लाख रुपये लेने आई थी। मामले में बाद में कई अन्य आरोपित भी बनाए गए। यह मामला पूरे प्रदेश में हनी ट्रैप केस के नाम से जाना जाने लगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ