मध्य प्रदेश नदीय नियम 1972 के नियम 3(2) के तहत 15 अगस्त तक मत्स्याखेट/परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश (मत्स्यक्षेत्र, संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
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