शिवपुरी, 28 अगस्त 2024/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदान अथवा मतगणना 11 सितम्बर को निर्धारित की गई है। उप निर्वाचन वर्ष 2024 के जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाए तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाए।
जारी निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच पद के उप चुनाव के मामले में पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में, स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जायेगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 (पाँच) कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएगी।
जारी निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच पद के उप चुनाव के मामले में पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में, स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जायेगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 (पाँच) कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएगी।
0 टिप्पणियाँ