शिवपुरी, 28 अगस्त 2024/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 11 सितम्बर को मतदान नियत है। आयोग द्वारा दुकानों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु समुचित सुविधा प्रदान करने के संबंध में जारी स्थायी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
जारी निर्देशों के तहत उप निर्वाचन वाले पंचायत क्षेत्र में स्थित उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा दुकानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान में समुचित अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि मतदान दिवस के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी अथवा अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी अथवा अवकाश दिया जाए।
जारी निर्देशों के तहत उप निर्वाचन वाले पंचायत क्षेत्र में स्थित उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा दुकानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान में समुचित अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि मतदान दिवस के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी अथवा अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी अथवा अवकाश दिया जाए।
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