Leaving pet animals in the open is completely banned in Shivpuri border areaProhibitory order has been issued to curb road accidents caused by animals.
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| DM . SHIVPURI |
पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति/पशुपालक द्वारा अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति/पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी; राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि द्वारा निर्मित सड़को पर आवारा गौवंश व अन्य मवेशियों के स्वच्छंद विचरण पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत संबंधित सड़क निर्माण विभाग उनसे संबंधित सड़कों पर निरंतर एवं प्रभावी पेट्रोलिंग करायेंगे। यदि किसी सड़क पर सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप पशु मृत पाये जाते हैं तो उनके तत्काल निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ ही घायल पशुओं के ईलाज हेतु उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग शिवपुरी से संपर्क कर तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
areaProhibitory order has been issued to curb road accidents caused by animals.
पशुपालक गौवंश/मवेशियों को अपने घर में बांध कर रखें इस आशय की मुनादी स्थानीय नगर परिषद, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों एवं ग्राम की मुख्य सड़क मागाँ पर स्थित ग्रामों में कराई जाना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगरीय निकाय, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा यह गौवंश एवं मवेशियों को सड़क मार्गों पर स्वच्छंद विचरण करने से रोकने हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को पाबंद करेंगे।
पशुपालक बीमार, रोगग्रस्त, विकलांग गौवंश, मवेशियों को किसी मार्ग अथवा सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जाये। यदि किसी पशुपालक के द्वारा आवारा छोड़ा गया गौवंश एवं अन्य मवेशियों को परिस्थितिवश गौशाला या अन्य सुरक्षित स्थान में प्रेषित किया जाता है तो उनके परिवहन व गौशाला में रहने की अवधि का खर्च भू-राजस्व की बकाया की भांति संबंधित पशुपालक से वसूली योग्य होगा। नगर पालिका सीमा में रखे गये या लाये गये प्रत्येक पशु का स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023) के तहत पशुओं का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य रूप से करायेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर स्वामी से रजिस्ट्रेशन शुल्क का दस गुना वसूला जाएगा। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर मृत एवं घायल अवस्था में मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07492-233881 एवं उपसंचालक, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, शिवपुरी के मोबाईल नंबर 97538- 94208 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 1033 एवं चलित पशु चिकित्सा इकाई के टोल फ्री नंबर 1962 पर दे सकेगा।
शिवपुरी नुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी उमेश चन्द्र कौरव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण अनुभाग शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत (तहसील शिवपुरी में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत) पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश के तहत अनुभाग शिवपुरी अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों की रोड एवं हाई-वे पर आम नागरिकों के द्वारा अपने पालतू पशुओं जैसे गाय, बैल, सुअर एवं बकरियों को छोड़ देने के कारण वह रोड के मध्य बैठ जाते है अथवा रोड़ पर घूमते फिरते है जिसके कारण आये दिन आम नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे है। इसी प्रकार वाहन आदि के एक्सीडेन्ट होकर जान-माल की हानि भी हो रही है। इन परिस्थितियों में जन सामान्य की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतु उक्त कार्यवाही की गई है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे पालतू पशुओं को अन्यत्र दूरस्थ स्थानों पर छोड़ने की कार्यवाही की जाकर उसका हर्जा खर्चा संबंधित से वसूल किया जाएगा।
गौवंश का अवैध रूप से परिवहन किए जाने पर वाहन राजसात
Vehicle seized for illegal transportation of cattle
shivpuri DM Ravindra Kumar Chaudhary द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी तेंदुआ के कथनों के आधार पर जप्तशुदा ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीबी 9941 ने 48 नग गौवंश (बैल/नाटा) का अवैध रूप से परिवहन किए जाने पर संबंधित ट्रक को शासन हित में राजसात किए जाने की कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) के अंतर्गत की गई है।

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