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ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएगी शराब की दुकानें

 


शिवपुरी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के दौरान शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
जारी आदेश के तहत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत मतदान तीन चरणों में 06 जनवरी (गुरुवार) एवं 28 जनवरी (शुकवार) तथा 16 फरवरी(बुधवार) को होगा। शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाए तथा इस अवधि में शराब का कय-विकय पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाए। पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का कय-विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि नें स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जायेंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5(पाँच) कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाये।

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