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SHIVPURI NEWS : शिवपुरी में यातायात पुलिस की बड़ी कार्यवाही : बिना फिटनेस और बीमा के दौड़ रही स्कूल बसें जब्त, कई स्कूलों पर लगा भारी जुर्माना

शिवपुरी, 9 जुलाई 2026: छात्रों की सुरक्षा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों एवं केन्द्रीय मोटर अधिनियम 1989 के तहत शिवपुरी यातायात पुलिस ने आज एक विशेष प्रदेशव्यापी चेकिंग अभियान चलाया। इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान सूबेदार रणवीर सिंह यादव और उनकी टीम ने विभिन्न स्थानों पर लगभग 40 स्कूली बसों व वाहनों की सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कई नामी स्कूलों के वाहनों पर सख्त चालानी कार्रवाई की गई।


प्रमुख कार्यवाही और जुर्माने

 मदर हॉस्टल स्कूल: इस स्कूल की वैन बिना फिटनेस और बिना बीमा के सड़कों पर बच्चों की जान जोखिम में डालकर दौड़ रही थी। यातायात पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया है।

जैक एण्ड जिल स्कूल: स्कूल की बस बिना फिटनेस के संचालित की जा रही थी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इस वाहन पर ₹5000 का भारी जुर्माना लगाया गया है। सेंट वेनेडिक्स स्कूल: इस स्कूल की बस में जांच के दौरान कई गंभीर खामियां और कमियां पाई गईं। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखने के कारण यातायात पुलिस ने इस बस की फिटनेस निरस्त (रद्द) करने के लिए आरटीओ ऑफिस को पत्र जारी किया है।

इन स्कूलों पर भी हुई चालानी कार्यवाही 

इसके अलावा कई अन्य स्कूलों के वाहनों पर भी विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना किया गया ईस्टर्न हाइट स्कूल: दो अलग-अलग चालकों (विशाल और इरफान खान) पर ₹1000-₹1000 का जुर्माना सेंट चार्ल्स स्कूल: चालक विक्रम प्रजापति पर ₹1000 का जुर्माना बुद्धि बूस्टर स्कूल, नारायणा स्कूल, किड्स गार्डन, और गणेशा ब्लेस्ड स्कूल: इन सभी के वाहनों पर ₹500-₹500 का शमन शुल्क लगाया गया।

कुल कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा आज कुल 08 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए मौके पर ही ₹10,000 का शमन शुल्क वसूला गया।

यातायात पुलिस की सख्त चेतावनी- "बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में भी किसी स्कूल प्रबंधन या चालक द्वारा बिना फिटनेस, बिना बीमा या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाया गया, तो उनके खिलाफ और भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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