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कुल्हाड़ी से पत्नी की नाक काटने वाले पति को 5 साल की जेल


श्योपुर,ससुराल में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की नाक काटने वाले पति को सत्र न्यायाधीश श्योपुर आरबी गुप्ता की अदालत ने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। तीन साल पुराना यह मामला सेसईपुरा थाना क्षेत्र का है। मामले में पैरवी लोक अभियोजक एमडी सोनी ने की।
शिवपुरी जिले के छर्च थाना क्षेत्र के ग्राम दौरानी निवासी राजू पुत्र अगयराम आदिवासी की यहां सेसईपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टिकटोली में ससुराल है। गत 9 जून 2017 को जब राजू आदिवासी अपने ससुराल में था,तभी पत्नी मौसमी बाई से बच्ची के बाल कटवाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी राजू ने कुल्हाड़ी से पत्नी मौसमी पर हमला बोल दिया। हमले में मौसमी की नाक कट गई। वहीं अंगुली,सिर और दाहिने गाल पर भी चोट आई। इस मामले में सेसईपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पति राजू के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान श्योपुर न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी राजू को धारा 326 में दोषी मानते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
इधर दलित को पीटने वाले दबंग भाईयोंं को छह माह का सश्रम कारावास
श्योपुर,
देहात थाना क्षेत्र के ग्राम जाटखेड़ा में करीब छह माह पहले एक दलित की मारपीट करने वाले दबंग भाईयों को श्योपुर के विशेष न्यायालय ने 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि ग्राम जाटखेड़ा निवासी दलित युवक रामसिंह
30 जून 2019 को सुबह 7 बजे जसराम मीणा के घर पर पैसे लेने के लिए पहुंचा था। जसराम के नहीं मिलने पर उसने उसके भाई लोकेन्द्र और गौरीशंकर उर्फ गोरेलाल मीणा से जसराम मीणा के बारे में पूछा। इस दौरान आरोपी लोकेन्द्र और गौरीशंकर मीणा ने मिलकर जातीय अपमान करते हुए लाठी से रामसिंह की मारपीट कर दी। पीडि़त ने अजाक थाने में दोनो भाईयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अजाक थाना पुलिस ने मारपीट और दलित उत्पीडऩ की धारा के तहत मामला दर्ज कर चालान विशेष न्यायालय में पेश किया। विचारण के बाद विशेष न्यायालय ने दोनो भाईयों को दोषी मानते हुए 6-6 माह के सश्रम कारावास और 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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