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जीवन बचाने के लिए जरूरी सेवाओं को छोड़ सबकुछ बंद



जीवन बचाने के लिए जरूरी सेवाओं को छोड़ सबकुछ बंद
धारा 144 लागू
धौलपुर. कोरोना से बचाव के लिए जिले में आवश्यक सेवाओं के अलावा लगभग सब कुछ बंद सा कर दिया है। जिला कलक्टर राकेश जायसवाल ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद एक-एक कर कई आदेश जारी किए। इनमें प्रमुख रूप से जिले में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लगाते हुए 20 अधिक लोग एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही हॉल, मॉल के अलावा सरकारी बैठकों को भी स्थगित कर दिया गया है।
बैठक स्थगित
जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक बैठक बंद कर दी। जरूरत होने पर कलक्टर के आदेश पर ही होगी। कार्यालयों में साबुन, सेनेटाइजर, पानी की व्यवस्था होगी। सरकारी कार्यालयों में आमजन के अधिक एकत्रित होने पर पांबदी, खांसी-जुकाम से पीडि़त कर्मचारी को अवकाश दिया जाएगा।
राजस्व न्यायालयों में मिलेगी तारीख
जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में अति आवश्यक प्रकृति के मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। शेष मामलों में आगामी तारीख पेशी नियत की जाएगी। इसका पोर्टल पर अपडेशन किया जाएगा। विचाराधीन प्रकरणों के पक्षकारों को व्यक्तिश: उपस्थित होने पर छूट दी है। साथ ही न्यायालय परिसर में आयोजन पर पाबंदी लगाते हुए न्यायालय कक्ष के बाहर सेनेटाइजर व साबुन रखने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में मास्क पहनकर जा सकते हैं। न्यायालय परिसर में केन्टीन, दुकानें बन्द रहेंगी।
सभी मेले, सामूहिक समारोह, अनुष्ठान पर प्रतिबंध
जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले सभी मेलों, समारोह, धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबंदी लगा दी है। इसमें 25 मार्च से शुरू होने वाले मां रैहनावाली मेला, कंस मेला, लाठ बाई माता का मेला, कैलामाता का मेला, बीलौनी माता का मेला, नकटी का मेला, गणगौर मेला, मंशा महारानी मेला आदि को स्थगित कर दिया गया है।
साथ ही आगरा, मथुरा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिण्ड जिला कलक्टर को पत्र भेजकर मेल स्थगन की जानकारी भिजवाई है।
धारा 144 में यह लगाया प्रतिबंध
-सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर 20 से अधिक व्यक्ति सामूहिक एकत्रित नहीं होंगे।
-सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसे बन्द
- सार्वजनिक स्थलों (संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाड़े, पार्क, खेल मैदान, चिडिय़ाघर, स्पा, जेल, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, दंगल, धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन, भण्डारे, रात्रि जागरण आदि पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न होंगे।
- किसी भी स्थान पर ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे, जिनमें 20 से अधिक लोग एकत्रित होंगे।
-नाटक, मंचन, थियेटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
- जिले के सभी रेस्टोरेन्ट, होटल, ढाबे, सभी कार्यालयों व चिकित्सालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति बन्द रहेंगे।

बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 मार्च से दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। इस सम्बंध में बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने आदेशी जारी किए हैं।

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