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SHIVPURI NEWS : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराएं

 


खरीफ वर्ष 2025 के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2025 तक करा सकते हैं। जिले में इस वर्ष बीमा संचालन का कार्य एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि ऋणी कृषकों का फसल बीमा संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जाएगा, जबकि अऋणी कृषक अपने नजदीकी बैंक, बीमा अभिकर्ता या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।

फसल बीमा के लिए कृषकों को भू-अधिकार पुस्तिका या बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र एवं विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव पत्र अपने मोबाइल नंबर सहित जमा करना होगा। ऋणी कृषक यदि बीमा योजना से बाहर रहना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी सूचना बीमांकन की अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2025 तक अपनी बैंक शाखा में अवश्य देना होगा।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन और सूखे जैसी परिस्थितियों में फसल को क्षति होने पर कृषकों को बीमा दावा का लाभ प्राप्त होता है। बीमा से संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए कृषक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-570-7115 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिये शिवपुरी जिले हेतु पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लियें प्रीमियम राशि 814 रू प्रति हैक्टयर, धान असिंचित के लिये 713 रू, मक्का के लियें 590 रू, तुअर के लिये 612, ज्वार, बाजरा के लिये 418 रू, सोयाबीन के लिये 727 रू मूंगफली के लियें 840 रू तथा जिला स्तर पर उडद के लियें 563 रू एवं तहसील स्तर के पर तिल के लियें 448.20 रू, मूंग के लियें 586, प्रति हैक्टयर प्रीमियम राशि निर्धारित है। अधिसूचित फसलों के बीमा की प्रीमियम राशि अपनें बैंक अथवा सी.एस.सी. सेटर में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकतें हैं।

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