अब सड़कों पर मनमानी एक सितंबर से भारी पड़ेगी ।नए संशोधित बिल में सडक हादसों को रोकने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं ।साथ ही नए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना को और कड़ा किया गया है बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पहले 200 रुपये जुर्माना लगता था ।लेकिन अब एक हजार रुपये के साथ तीन माह की जेल भी हो सकती है ।एक सितंबर से लागू होने वाले नियमों एवं सजा के प्रावधानों को बताया गया ।इसके लिए अभी से ही यातायात पुलिस नियमों की जानकारी के साथ चालान भी बसूलने के साथ पुराने नियम को भी बता रहे । ताकि वाहन चालकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े ।
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