जिले में नेशनल फर्टि.लिमि.ए-11 सेक्टर-24 नोएडा(उ.प्र.) का डीएपी उर्वरक उत्पाद प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. कोलारस विक्रेता फर्म द्वारा यह उर्वरक बेचा जा रहा था। अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बैच नम्बर एमएलपी/3665/07 उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। |