शिवपुरी। प्रशासन ने भले ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का समय 7 से 5 तक बढ़ा दिया है, लेकिन जिस तरह सोमवार को स्थिति बनी इसे लेकर कलेक्टर अनुग्रहा पी ने साफ हिदायद जारी की है कि घर से बाहर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के निकलता है तो उस पर मौके पर ही 100 रुपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। दुकानदारों व आम लोगों को यह भी चेतावनी दी है कि वे सुरक्षित दूरी का पालन अवश्य करें। यदि ऐसा नहीं पाया गया तो न केवल मजमा लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी बल्की दुकानों पर भी सुरक्षित दूरी का पालन न कराने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने किया स्पष्ट, सिर्फ खुलेंगी ये दुकानें
कलेक्टर अनुग्रहा पी ने सोमवार को आम लोगों तक साफ कर दिया कि नई गाइडलाइन में सभी दुकानों को नहीं खोला जाएगा, बल्कि सिर्फ उन दुकानों को ही खोला जाएगा, जो आवश्यक हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राशन, किराना, मेडिकल दुकानों के अलावा नई गाइडलाइन में सिर्फ कृषि संबंधी दुकानें ही खुलेंगी। इलेक्ट्रिक दुकानों के मामले में कलेक्टर ने साफ किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के शोरूम नहीं खुलेंगे। सिर्फ मिस्त्री ही अपनी स्वयं की दुकान खोल सकेंगे। इसी तरह कारपेंटर भी सिर्फ अपनी दुकान खोलकर मरम्मत जैसा काम कर सकेंगे। हार्डवेयर की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा कपड़ा, रेडीमेड, सुनार व अन्य किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
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